हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्यकाल और ट्रांसफर को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं कर्मचारियों को ट्रांसफर में छूट मिलेगी, जो पांच साल से एक ही वर्कपैलेस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का समय बचा होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की रिटायमेंट में एक साल से अधिक समय बचा है, उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लेटर जारी करते हुए ये ऑर्डर जारी किए हैं। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में किया जा सकता है। भत्ते और सुविधाओं का ये क्राइटेरिया रहेगा लेटर के अनुसार, इस प्रकार के ट्रांसफर को ऑफिसियल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसलिए, कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 के तहत TA/DA और जॉइनिंग टाइम के हकदार नहीं होंगे। सरकार ने 1988 के पुराने निर्देश में ये बदलाव किया है। ऑर्डर स्टेट के सभी प्रशासनिक सचिवों, निगमों के प्रबंध निदेशक (एमडी), डिविजन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है, ताकि वे नए नियमों को सख्ती से लागू करें। हरियाणा में 3.25 लाख रेगुलर कर्मचारी प्रदेश में करीब 3.25 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं। ये आदेश हर उन कर्मचारी को प्रभावित करेगा, जो भी रिटायरमेंट के करीब होगा। हालांकि रिटायमेंट के करीब कितने कर्मचारी होंगे, अभी इसका डाटा रिलीज नहीं किया गया है। यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी… अब 2 पॉइंट में पढ़िए, क्या थे पुराने नियम…
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