दरभंगा सिविल कोर्ट ने घायल की जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गंभीर मानते हुए डीएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। शुक्रवार को एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधीक्षक के वेतन से 500 रुपए कटौती करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार यह आदेश मोरो थाना कांड संख्या 38/26 में काराधीन अभियुक्त विकास कुमार उर्फ मोनू की जमानत याचिका संख्या 356/26 की सुनवाई के दौरान दिया है। आरोपी 8 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है। मामले की सुनवाई के लिए घायल ओम प्रकाश चौधरी का रिपोर्ट आवश्यक था। रिपोर्ट मांगने के बाद भी नहीं दिया लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा की ओर से जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग किए जाने के बावजूद डीएमसीएच की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही माना। डीएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश को डीएम-एसएसपी के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने लगाई फटकार वहीं, प्रधान सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने एक अन्य मामले में भी डीएमसीएच प्रशासन को फटकार लगाई है। लहेरियासराय थाना कांड संख्या 167/26 में 25 मार्च 2026 से जेल में बंद अब्दुल कयूम की जमानत पर सुनवाई के दौरान भी जख्म जांच प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में अदालत ने डीएमसीएच अधीक्षक को चेतावनी पत्र जारी करते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं होने की हिदायत दी है।
Source link
