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करनाल खाद्य आपूर्ति विभाग का अकाउंटेंट सस्पेंड: विभागीय जांच में देरी के चलते हुई कार्रवाई; बाजरा घोटाले का मामला – Karnal News

करनाल खाद्य आपूर्ति विभाग का अकाउंटेंट सस्पेंड:  विभागीय जांच में देरी के चलते हुई कार्रवाई; बाजरा घोटाले का मामला – Karnal News

करनाल में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अकाउंटेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच लंबित रहने के चलते की गई है। आदेश के अनुसार, करनाल स्थित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में तैनात कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस संबंध में 8 मई को चंडीगढ़ से आदेश जारी किए गए, जिसकी प्रति 12 मई को संबंधित अधिकारियों को भेजी गई। बताया जा रहा है कि गबन के आरोप में जांच में देरी पर यह कार्रवाई हुई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कप्तान सिंह अकाउंटेंट को विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक निलंबित रखा जाएगा। यह आदेश महानिदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा अंशज सिंह द्वारा जारी किया गया है। भत्ता मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ निलंबन अवधि के दौरान उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम 2016 के नियम 83 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। हालांकि यह भत्ता तभी दिया जाएगा, जब कर्मचारी यह प्रमाण देगा कि उसने इस दौरान कोई अन्य नौकरी या निजी काम नहीं किया है। परिवार के साथ पहुंचा था डीएफएसी ऑफिस सस्पेंड होने से करीब 20-22 दिन पहले अकाउंटेंट कप्तान अपने पूरे परिवार के साथ करनाल के डीएफएससी कार्यालय में भी पहुंचा था, जिसमें उसने अधिकारियों और कर्मचारियों पर कई आरोप लगाए थे कि उन्हें दफ्तर में टॉर्चर किया जा रहा था और काम नहीं करने दिया जा रहा। कप्तान ने अपने आरोपों में कुछ लोगों के नाम उजागर किए थे, जिसमें उन्होंने एसआई मनोज कुमार, अमजद, बिजेंद्र और सुनील भारद्वाज के नाम शामिल थे। 1320 क्विंटल बाजरे घोटाले का जिक्र कप्तान ने आरोप लगाया था कि ये लोग शिकायतकर्ताओं से मिलकर शिकायत करवाते रहते है और दबाव बनाते रहते है। इन लोगों ने दो शिकायतें दी, जिसमें से एक शिकायत में कहा गया कि 1320 क्विंटल बाजरे का घोटाला किया गया है, जबकि बाजरा बिजेंद्र के टाइम का है, घाेटाला बिजेंद्र ने किया और आरोप मेरे उपर लगाए रहे है। इसके चलते तीन महीने तक हरासमेंट कर रहे है। इसके बारे में डीएफएससी साहब से भी बात की लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे बाहर आदेश के अनुसार, निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक झज्जर कार्यालय तय किया गया है। उन्हें बिना झज्जर के संबंधित अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इन अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति आदेश की कॉपी कप्तान सिंह को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक करनाल के माध्यम से भेजी गई है। इसके अलावा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक करनाल व झज्जर और मुख्यालय की स्थापना शाखा-1 के अधीक्षक को भी सूचना दी गई है। साथ ही, मुख्यमंत्री के ओएसडी और मंत्री के निजी सचिव को भी जानकारी के लिए कॉपी भेजी गई है।



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