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गैंगस्टर ढोढा यादव की अपील खारिज: 2.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी, होटल, बैंक्विट हॉल, वाहन पर नहीं रहेगा अधिकार – Deoria News

गैंगस्टर ढोढा यादव की अपील खारिज:  2.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी, होटल, बैंक्विट हॉल, वाहन पर नहीं रहेगा अधिकार – Deoria News


अनुग्रह नारायण शाही | देवरिया6 मिनट पहले

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देवरिया में गैंगस्टर रामकृपाल यादव उर्फ ढोढा यादव की कुर्क की गई संपत्ति के खिलाफ दायर अपील को अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी रंभा देवी का गौरीबाजार स्थित होटल, बैंक्विट हॉल, वाहन और अन्य संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि सुरौली थाना क्षेत्र के बिशनपुरा निवासी रामकृपाल यादव उर्फ ढोढा यादव पर आपराधिक गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर उसके खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

जिला मजिस्ट्रेट ने 29 सितंबर 2023 को मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ढोढा यादव ने अपराध से अर्जित धन का उपयोग कर इंदूपुर में अपनी पत्नी रंभा देवी के नाम करीब 2.17 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी। गौरीबाजार में होटल रौनक रेस्टोरेंट एवं बैंक्विट हॉल का निर्माण भी कराया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.54 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक कार भी खरीदी गई थी।

जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ ढोढा यादव और उनकी पत्नी ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की थी। यह मामला बाद में अपर जिला जज जगन्नाथ की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और उनकी अपील को निरस्त कर दिया। अदालत ने कुर्क की गई संपत्तियों पर तत्काल प्रशासनिक कब्जा लेने का आदेश दिया है। इस फैसले को प्रशासनिक और पुलिस महकमे में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।



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