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गौ तस्कर से जबरन नारे लगवाने का आरोप: शिवपुरी में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज; मारपीट भी की थी – Shivpuri News

गौ तस्कर से जबरन नारे लगवाने का आरोप:  शिवपुरी में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज; मारपीट भी की थी – Shivpuri News

शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के एक आरोपी से जबरन धार्मिक नारे लगवाने और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद यह शिकायत दर्ज कराई गई। यह मामला 29 जनवरी का है, जब सुभाषपुरा क्षेत्र में गौसेवकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर डिग्रीपुल के पास गौवंश से भरे एक कंटेनर (RJ27 GA 6927) को पकड़ा था। कंटेनर में 30 गायें थीं। मौके से चार तस्करों में से तीन फरार हो गए थे, जबकि टोंक जिले (राजस्थान) निवासी आजाद अली को पकड़ लिया गया था। बूचड़खाने ले जाई जा रही थीं गाय
गौसेवकों के अनुसार, आरोपी आजाद अली ने पूछताछ में बताया था कि ये 30 गायें मोहना-पोहरी रोड के एक गांव से लोड कर महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जाई जा रही थीं। कंटेनर रोके जाने के बाद आरोपी के मोबाइल पर एक कॉल में 19 हजार रुपए में मामला रफा-दफा करने की बात भी सामने आई थी, जिसका ऑडियो-वीडियो भी चर्चा में रहा। अब इस पूरे मामले में मोहना निवासी अनीश खान सहित अन्य लोगों ने सुभाषपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप है कि गौवंश से भरे कंटेनर के पकड़े जाने के बाद आरोपी आजाद अली को रस्सी से बांधकर उससे जबरन “जय श्री राम” के नारे लगवाए गए। आरोप यह भी है कि इस दौरान आरोपी के साथ मारपीट की गई और उसे अपमानजनक व आपत्तिजनक शब्द बोलने के लिए मजबूर किया गया। चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया। इससे मुस्लिम समुदाय में रोष फैल गया और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने राजपाल गुर्जर (निवासी पहसारी), लोकेन्द्र गुर्जर (निवासी सिकरावली), सतीश धाकड़ और विवेश गुर्जर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296(b), 115(2), 353(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं, गौ तस्करी के मूल मामले में पुलिस पहले ही 30 गौवंश को मुक्त कर कंटेनर जब्त कर चुकी है और आरोपी आजाद अली के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है।



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