हरियाणा के स्कूलों से 100 गज तक अब तंबाकू, गुटखा एवं नशीला पदार्थ नहीं बिकेगा। अगर बिकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीईओ व डीईईओ को निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद वे स्कूलों के आसपास के एरिया में निरीक्षण करेंगे।
.
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को पत्र जारी किया है। जिसमें निर्देश दिए हैं कि हरियाणा के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाखू, गुटखा एवं नशीले पदार्थ की बिक्री पूर्णतः रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करने बारे में कहा गया है।
जारी किया गया पत्र
फतेहाबाद के युवक के पत्र पर हुई कार्रवाई बताया कि जिला फतेहाबाद के गांव बनगांव निवासी नरेश कुमार ने विभाग को पत्र लिखा। पत्र मिलने के बाद विभाग ने यह फैसला लिया गया है। जिसमें डीईओ व डीईईओ अपने जिले में अधीन कार्यरत अधिकारियों (बीईओ, बीआरसी, प्रिंसिपल व हैडमास्टर) को निर्देश दें कि वे अधीनस्थ विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू, गुटखा एवं नशीले पदार्थ की बिक्री संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण करें।
यदि किसी प्रकार की गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित ग्राम पंचायत व नजदीकी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को अवगत करवाए। सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाखू, गुटखा एवं नशीले पदार्थ की बिक्री पूर्णतः रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
