पंजाब के अमृतसर में अदालत के आदेशों पर जीटी रोड स्थित दर्शन एवेन्यू के निवासी भूपिंदरपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने लुधियाना के एक परिवार के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। मामला विवाह विवाद और एक बच्ची को जबरन ले जाने से जुड़ा है। अदालत
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शिकायतकर्ता भूपिंदरपाल सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके बेटे हरिंदर सिंह की शादी 14 फरवरी 2016 को गुरप्रीत कौर पुत्री कमलदीप सिंह लुधियाना के साथ हुई थी। इस विवाह से एक बेटी हरनाज कौर का जन्म हुआ। लेकिन करीब दो साल बाद पति-पत्नी के बीच संबंध खराब हो गए और गुरप्रीत कौर अपनी बेटी को ससुराल में छोड़कर अपने मायके लुधियाना चली गई।
पुलिस स्टेशन सुल्तानविंड।
बेडरूम में घुस जबरन बच्ची को उठाया
भूपिंदरपाल सिंह के अनुसार, 12 मई 2020 की सुबह करीब 7:30 बजे सुखपालबीर सिंह, कमलदीप सिंह, सविंदर कौर, गुरप्रीत कौर और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंच गया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और कहा कि वे गुरप्रीत कौर की शिकायत के सिलसिले में आए हैं। इसके बाद वे सीधे बेडरूम में गए, जहां उनका बेटा हरिंदर सिंह और पोती हरनाज कौर सो रहे थे। गुरप्रीत कौर भी अंदर आ गई और अपनी बेटी हरनाज कौर को गोद में उठाकर कार में बैठ वहां से चली गई।
परिवार ने इस घटना पर आपत्ति जताई और कहा कि यह बच्ची को जबरन ले जाने जैसा है। इस पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
परिवार ने कोर्ट में की अपील
इस घटना के बाद शिकायतकर्ता ने अमृतसर की अदालत में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत न्याय की मांग की और रिट दायर की। 21 दिसंबर 2021 को अदालत ने इस रिट पर कार्यवाही के आदेश दिए, लेकिन आरोपियों ने उपरी अदालत का रुख किया। 1 फरवरी 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरप्रीत सिंह खालसा की अदालत में नई रिट दायर की।
मगर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परिंदर सिंह की अदालत में 29 सितंबर 2025 को इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलों को मानते हुए मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने के आदेश जारी किए।
कोर्ट के आदेशों पर मामला दर्ज
अदालत के आदेश की प्रति और वीडियो प्रमाण पेश करने के बाद पुलिस ने मां गुरप्रीत कौर के अलावा पारिवारिक सदस्य सुखपालबीर सिंह, कमलदीप सिंह और सविंदर कौर और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 341, 452, 269, 271, 198 IPC के तहत मामला दर्ज किया है।
