रेप के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सोनीपत में विदेशी महिला की पांच साल की बेटी से रेप के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 18 सितंबर 2024 को सामने आया था, जब पीड़िता की मां न
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उज्बेकिस्तान की महिला अपनी पांच वर्षीय बेटी के साथ 18 सितंबर 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जहां बच्ची ने संवेदनशील अंगों में दर्द की शिकायत की। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि कुंडली में सहेली के फ्लैट पर रहने के दौरान वहां काम करने वाले युवक आकाश ने उसका यौन शोषण किया।
महिला अगस्त 2024 में दिल्ली आई थी और सितंबर में वह कुंडली क्षेत्र में अपनी सहेली के पास रुकी। इसी दौरान आरोपी आकाश, जो उनकी सहेली के घर काम करता था, बच्ची के संपर्क में आया और घटना को अंजाम दिया।
सोनीपत कोर्ट ने रेप दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है
आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने दर्ज की शून्य FIR, मामला कुंडली भेजा
बच्ची से जानकारी मिलने पर महिला ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने शून्य प्राथमिकी दर्ज कर मामला कुंडली थाना पुलिस को भेजा। कुंडली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
नेपाल के आकाश को कोर्ट ने ठहराया दोषी
आरोपी की पहचान नेपाल के जिला जानकी के गांव पावकी चार बेलपुर निवासी आकाश के रूप में हुई, जो घटना के समय कुंडली में रह रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने सुनवाई के बाद आकाश को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना
गंभीर अपराध को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों पर कठोर दंड ही समाज में भय और न्याय का संदेश देता है।
