हाईकोर्ट बोला-दिहाड़ी मजदूर रोटी के लिए रोज काम करता है: केन्द्र-राज्य से कहा-इनकी न्यूनतम मजदूरी की गणना 26 की जगह 30 दिन से की जाए – Jaipur News
राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिहाड़ी मजदूरों (दैनिक वेतन भोगियों) की न्यूनतम मजदूरी की गणना महीने में 26 दिन की जगह 30 दिन से करें। इसके लिए अदालत ने न्यूनतम मजदूरी भुगतान से संबंधित अधिसूचना-परिपत्र में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि यह…
