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उकलाना नगरपालिका चुनाव को लेकर ड्राई डे घोषित: 3 किमी के दायरे में शराब ठेके रहेंगे बंद; बिक्री पर पूर्णरूप से पाबंदी – Uklanamandi News

उकलाना नगरपालिका चुनाव को लेकर ड्राई डे घोषित:  3 किमी के दायरे में शराब ठेके रहेंगे बंद; बिक्री पर पूर्णरूप से पाबंदी – Uklanamandi News

हिसार जिले के उकलाना नगरपालिका एवं पंचायत राज चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत आदेश जारी करते हुए संबंधित क्षेत्रों

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जारी आदेशानुसार नगरपालिका उकलाना क्षेत्र से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी शराब ठेके, बार एवं शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध 8 मई 2026 को सायं 6 बजे से लागू होकर 10 मई 2026 को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान होता है, तो संबंधित क्षेत्र में 12 मई 2026 तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

वहीं मतगणना दिवस 13 मई 2026 को भी मतगणना पूरी होने एवं परिणाम घोषित होने तक शराब बिक्री पर पूर्णरूप से पाबंदी रहेगी।



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