हरियाणा के नूंह जिले में नाबालिग से रेप और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी जुनैद को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजण की कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी जुनैद पुत्र समीम के खिलाफ महिला थाना में 1 सितंबर 2023 को मामला दर्ज किया गया था। यह मामला नाबालिग से रेप और उसे जान से मारने की धमकी देने से संबंधित था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजण की कोर्ट में हुई। लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सबूत पेश किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। सभी सजाएं एक साथ चलेगी कोर्ट द्वारा जारी वारंट ऑफ कन्विक्शन के अनुसार, आरोपी को आईपीसी की धारा 450 के तहत 5 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना जमा न करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोपी को 2 साल की कठोर कैद सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कोर्ट ने जुनैद को 20 साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेगी। ट्रायल के दौरान हिरासत में रह चुका कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना कि आरोपी ट्रायल के दौरान पहले से न्यायिक हिरासत में रह चुका है, इसलिए जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। फैसले के बाद दोषी को जिला जेल नूंह भेज दिया गया है। फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले को समाज में एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कानून में किसी भी तरह की नरमी की कोई जगह नहीं है।
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