रोहतक में संपत्तिकर बकाया पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है। संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक संपत्तिकर वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट उन सम्पत्तिधारको को दी जाएगी, जो सम्पत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है। नगर निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता ने बताया कि योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगी। प्रदेश सरकार का उदेश्य नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ-साथ संपत्तिकर रिकार्ड को अधिक पारदर्शी, अद्यतन एवं व्यवस्थित बनाना है। बहुत से नागरिक केवल ब्याज राशि अधिक होने के कारण संपत्तिकर जमा नहीं करवा पा रहे थे। ब्याजमाफी का लाभ उठा सकते है लोग
नगर निगम की तरफ से शुरू की ब्याजमाफी योजना का नागरिक बिना अतिरिक्त ब्याज भार के अपना मूल संपत्तिकर जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते है। नगर निगम की तरफ से दी जा रही संपत्तिकर के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाकर नागरिको को जानकारी दी जा रही है। निगम सदस्य, संगठनों के माध्यम से लोगों को कर रहे जागरूक
नगर निगम प्रशासन की तरफ से योजना का लाभ उठाने के लिए वार्ड स्तर पर निगम सदस्यों, RWA, व्यापार मंडलों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठा सकें। साथ ही नगर निगम में संपत्तिकर जमा हो सके। योजना का लाभ केवल 30 जून तक ही मिलेगा।
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